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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट उस आवेदक को जारी किया जाएगा जिसके पास एक वैध भारतीय लाइसेंस  है और जो भारत का निवासी है। आवेदन फॉर्म 4A में या आरटीओ को लिखित रूप में किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक रहता है, जिसमें दौरा किये जाने वाले देशों और ठहरने की अवधि आदि के बारे में बताया जायेगा।

आवश्यकताएँ

  • आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी प्रतियां।
  • सत्यापन के लिए पासपोर्ट, वीजा (जहां लागू हो) और हवाई टिकट की प्रतियां।
  • उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क।