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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

खतरनाक माल ले जाने वाले वाहनों को चलाने के लिए समर्थन की वैधता क्या है?

हिन्दी

वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है खतरनाक वैधता को 1 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।