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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अस्थायी पंजीकरण

अस्थायी पंजीकरण के बारे में

जिस डीलर से वाहन खरीदा जाता है उसके द्वारा एक अस्थायी पंजीकरण संख्या दी जाती है जो वाहन के बिल्कुल नए होने और अभी तक स्थायी रूप से पंजीकृत न होने के उद्देश्य को पूरा करती है । यह विशेष संख्या आमतौर पर अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए वैध होती है , जिसमें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) प्राधिकरण द्वारा वाहन को पंजीकृत करवाया जाना चाहिए।

दिशा-निर्देश

अस्थायी पंजीकरण के लिए

  • मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए उस पंजीकरण प्राधिकरण को, जिस के अधिकार क्षेत्र में वाहन है या परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त नए मोटर वाहन की बिक्री का काम करने वाले डीलर को फॉर्म 20 में आवेदन करें।
  • बिक्री प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और सड़क योग्यता प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदान करें
  • अस्थायी पंजीकरण के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में निर्दिष्ट कर और शुल्क का भुगतान करें

अस्थायी पंजीकरण के विस्तार के लिए

  • आप अस्थायी पंजीकरण की अवधि को बढ़ाने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण को कारण और वह अवधि जिसके लिए अस्थायी पंजीकरण की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है निर्दिष्ट करके आवेदन कर सकते हैं,
  • आप अधिकतम दो बार के लिए ही अस्थायी पंजीकरण की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि आपने पहले ही एक बार एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर दिया है और फिर से अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार जुर्माना देना होगा।
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में दर्शाये गये अनुसार एक्सटेंशन के लिए शुल्क और कर का भुगतान करें।

आवश्यक दस्तावेज़

अस्थायी पंजीकरण के लिए

  • फॉर्म 20 में आवेदन
  • फॉर्म 21 में बिक्री प्रमाण पत्र
  • फॉर्म 22 में सड़क योग्यता प्रमाण पत्र
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)।*
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र*
  • फॉर्म 60 और फॉर्म 61 के पैन कार्ड की प्रति (जैसा लागू हो)*

अस्थायी पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए

  • फॉर्म 21 में बिक्री प्रमाण पत्र
  • निर्माताओं से फॉर्म 22 में सड़क योग्यता प्रमाण पत्र ( वाहन का ढांचा तैयार करने वाले से फॉर्म 22 ए)
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलर के मामले में एसटीए के डिजाइन की अनुमोदन प्रति
  • पूर्व सेना वाहन के मामले में संबंधित प्राधिकारियों से फॉर्म 21 में मूल बिक्री प्रमाण पत्र

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 43)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 47)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है ।